जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल सिविल रिवीजन याचिका पर सोमवार को बहस पूरी हुई जिसे विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती दी गयी थी. याचिका में मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी. भगवान काशी विश्वनाथ के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए. जिला जज ने सोमवार की बहस के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी.
3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई